यदि आप 31 मार्च से पहले अपना आधार और पैन कार्ड लिंक कर दिए हो तो बहुत अच्छी बात है अगर लिंक नहीं किया है तो अब आपको इसके चार्ज देने होंगे | इनकम टैक्स के नए नियमो के हिसाब से अगर आप कर दाता हो और आप ने 31 मार्च तक पैन को आधार से लिंक कर दिया था तब तो आपको इसका कोई चार्ज नहीं देना होगा परन्तु अगर आपने 30 जून तक लिंक के लिए अप्लाई किया है तो आपको सिर्फ 500 रूपये का हर्जाना देना होगा किन्तु अगर आप ने 30 जून के बाद अप्लाई किया तो आपको 1000 रूपये का चार्ज देना होगा। इसमें और भी कई नियम और शर्ते है। पूरी जानकारी के लिए पोस्ट को पूरा पढ़े।
क्यों जरुरी है पैन कार्ड को आधार से लिंक करना :-अब आधार को हमारी लगभग सभी जरुरत के दस्तावेजों के साथ लिंक कर दिया गया है जिससे की हमें कही भी दस्तावेजों के वारीफिकेशन में आसानी होती है। पैन कार्ड का भी हमारे जीवन को बेहतर बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। इसलिए भारत सरकार ने आधार को पैन कार्ड से जोड़ने का फैसला लिया। आधार से जोड़ कर पैन से हम ऑनलाइन खुद से ही अपना ITR (Income Tax Return) भर सकते है। यदि आपने अपने आधार से पैन को लिंक कर लिया है तो अब आप घर बैठे भी अपना इनकम टैक्स रिटर्न भर सकते हैं। आपको कही जाने की जरुरत नहीं है और अगर आपको नहीं आता है तो आप CSC केंद्र में जा कर भी यह काम उससे करवा सकते है अब आपको इसके लिए CA को मोटी फीस देने की आवशयकता नहीं है।
यह किन लोगो के लिए जरुरी नहीं है :-यह लगभग सभी लोगो के लिए अनिवार्य है फिर भी कुछ लोग अभी भी इसके दायरे से बाहर है उन लोगो को आधार को पैन से लिंक करना अनिवार्य नहीं है। तो जानते है वो कौन लोग है जो अभी भी इसके दायरे से बचे हुऐ है –
1.) वह लोग जो NRI(Non Resident Of India) हैं। यानी की भारतीय तो है मगर भारत में रहते नहीं हैं ऐसे लोगो को Adhaar और Pan card को लिंक करने की आवशयकता नहीं है।
2.) दूसरे वह लोग जो रहते तो भारत में है परन्तु भारतीय नहीं है उन्हें भी अपने Adhaar और Pan card को लिंक करने की आवशयकता नहीं है।
3.) तीसरे वह लोग है जिनकी आयु 80 वर्ष से ऊपर हो चुकी है। ऐसे लोगो को भी दोनों को आपस में लिंक करने की आवशयकता नहीं है।
4.) चौथे वह लोग है जो असम , मेघालय या जम्मू और कश्मीर राज्य के अंतर्गत आते है इन लोगो को भी आधार और पैन को आपस में लिंक करने की कोई अनिवार्यता नहीं है।
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Adhaar को Pan से कैसे लिंक करें :-
1.) सबसे पहले आप ITD (Income Tax Department) की आधिकारिक Website पर जायें या दिए गए लिंक पर क्लिक करें – https://eportal.incometax.gov.in/iec/foservices/#/pre-login/bl-link-aadhaar
2.) अब आप अपना PAN CARD और ADHAAR नंबर को भरें। डिटेल भरने के बाद Validate के बटन पर क्लिक करें।
3.) अब यदि आपका पहले से ही लिंक है तो वो आपको नोटिफाई करेगा अन्यथा वह Validation Page पर चला जायेगा।
4.) Validation Page में जाकर वह आपका डाटा चेक करेगा और आप पर जो भी पेनॉल्टी लगी हो उसको पेमेंट करने का ऑप्शन आएगा।
5.) Payment करने के बाद आपका डाटा सक्सेसफुली सबमिट हो जायेगा।
6.) 2 से 3 दिनों के अंदर आपका PAN CARD आपके आधार से लिंक हो जायेगा।
तो दोस्तों आपको हमारी ये पोस्ट कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बतायें।